जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जीएसटी दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, जो नई कर व्यवस्था के कार्यान्वयन की 1 वर्ष की सालगिरह को चिह्नित करता है।

जीएसटी को 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में लॉन्च किया गया था। GST ने भारत में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को बदल दिया। इसे “वन नेशन-वन मार्केट-वन टैक्स” के विचार से पेश किया गया था। वर्ष 2022 में जीएसटी की 5वीं वर्षगांठ है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) :
जीएसटी एक अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, उपभोग आधारित कर प्रणाली है। यह कई घरेलू अप्रत्यक्ष करों जैसे सेवा कर, खरीद कर, मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क और अन्य को एक ही वस्तु में समाहित करता है। हालांकि, पेट्रोलियम, शराब और स्टांप ड्यूटी सहित वस्तुओं को जीएसटी में नहीं जोड़ा गया है। ये आइटम पुरानी कर प्रणाली का पालन करते हैं।
इतिहास :
एक नई कर व्यवस्था शुरू करने का विचार तब अस्तित्व में आया जब 2002 में जीएसटी कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में 2006 में, वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल, 2010 को जीएसटी पेश करने का प्रस्ताव रखा। जीएसटी कानूनों के कार्यान्वयन में 17 साल से अधिक समय लगा।
Qns : भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस कब मनाया जाता है?
Ans : जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है।