सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर कुछ छूट की घोषणा की

17 मई 2022 को, सरकार ने वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर 13 मई को जारी अपने आदेश में कुछ ढील देने की घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को गेहूं की खेप सौंपी गई है और जो 13.05.2022 को या उससे पहले अपने सिस्टम में पंजीकृत हैं, उन्हें निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने मिस्र की ओर जाने वाले गेहूं की एक खेप की भी अनुमति दी, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रहा था। इसके बाद मिस्र सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह पर गेहूं के माल को लादने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। मिस्र को गेहूं के निर्यात के लिए संलग्न कंपनी मेसर्स मेरा इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड ने 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की लदान को पूरा करने के लिए भी अभ्यावेदन दिया था, जिसमें से 44,340 मीट्रिक टन गेहूं पहले ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 मीट्रिक टन गेहूं का लदान किया जाना बाकी था। सरकार ने 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की पूरी खेप की अनुमति देने का फैसला किया और इसे कांडला से मिस्र भेजने की अनुमति दी।

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