लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया।

लोकसभा ने 30 जुलाई 2026 को ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित किया, ताकि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई को और मज़बूत किया जा सके।

इस संशोधन में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का प्रावधान है। साथ ही, इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पेपर लीक मामलों की रोज़ाना सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की भी बात कही गई है। राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संशोधन का मकसद कानून को और सख़्त बनाना और जल्द न्याय सुनिश्चित करना है।

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