केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में अग्निवीरों की सेवा अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी, जिससे सभी पात्र कर्मियों को नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा।
- 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता (मेरिट) के आधार पर तत्काल नियमित सेवा में शामिल करने का मौजूदा प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।
- शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी इच्छा के आधार पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा, जिसे ‘सेवा का दूसरा कार्यकाल’ (Second Tour of Duty) कहा गया है।
- दूसरे कार्यकाल की विस्तारित सेवा अवधि में अधिक वेतन, बेहतर सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे।




