सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के भीतर सीएपीएफ की कैडर समीक्षा का निर्देश दिया

24 मई 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) – ITBP, BSF, सीआरपीएफ, CISF और SSB सहित – के लिए छह महीने के भीतर लंबे समय से लंबित कैडर समीक्षा की जाए। यह समीक्षा मूल रूप से 2021 में होनी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को कैडर समीक्षा, सेवा नियमों और भर्ती नियमों के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करने के तीन महीने के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU), कैडर पुनर्गठन और CAPF में IPS अधिकारी प्रतिनियुक्ति को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में ये निर्देश जारी किए।

न्यायालय ने सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आंतरिक सुरक्षा को संभालने में CAPF की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और राज्य सरकारों और पुलिस बलों के साथ समन्वय में शामिल चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

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