8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित GST परिषद की 57वीं बैठक में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए कई प्रक्रियात्मक सुधारों को मंजूरी दी गई। परिषद ने GST प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
मुख्य निर्णय
- गिरफ्तारी की शक्तियाँ: वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, कर अधिकारियों की गिरफ्तारी करने की शक्तियाँ समाप्त कर दी गईं।
- अभियोजन की सीमा: इसे ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया।
- GST पंजीकरण: GST पंजीकरण में नियमित बदलावों को स्वतः स्वीकार करने की व्यवस्था की गई।
- रिफंड प्रक्रिया: रिफंड की पावती देने की अवधि 15 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दी गई।
- तेज़ रिफंड: पात्र रिफंड दावों में से 90% का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर करने का प्रावधान किया गया।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): पात्रता का विस्तार करते हुए दूरसंचार टावरों और नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा सहित अतिरिक्त व्यय श्रेणियों को शामिल किया गया।
- GST दरें: मौजूदा GST दर संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया।




