भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून 2025 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की शुरुआत की। यह 2003 के बाद पहली बार ऐसा व्यापक पुनरीक्षण है।
SIR प्रक्रिया के तहत घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा ताकि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके और अयोग्य या दोहराए गए नामों को हटाया जा सके, जिससे मतदाता सूची स्वच्छ और पारदर्शी बनी रहे।
यह पुनरीक्षण शहरीकरण, प्रवासन और बिना रिपोर्ट किए गए मृत्यु के कारण उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करता है और अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में आने से रोकने का उद्देश्य रखता है।
🔹 प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं:
- बूथ स्तर अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे।
- नए मतदाताओं के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य होगा (विशेष रूप से जो 2003 के बाद जोड़े गए हों)।
- 11 दस्तावेज़ों को नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि।
- आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा।
🔹 कानूनी प्रावधान और समयसीमा:
- यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत की जा रही है।
- यदि किसी को आपत्ति हो, तो वह जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकता है।
📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि: 25 जुलाई 2025
- ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी: 1 अगस्त 2025
- अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित: 30 सितंबर 2025