मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 को 11 अगस्त 2025 को राज्यसभा की मंज़ूरी मिल गई, जिसके साथ ही संसद में इसका पारित होना पूरा हो गया। यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा और भारत के कानूनों को उन समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप बनाएगा जिनमें भारत एक पक्ष है।
इस विधेयक का उद्देश्य है:
- भारतीय नौवहन के विकास को बढ़ावा देना।
- भारतीय व्यापारिक समुद्री क्षेत्र का कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना।
- समुद्री मामलों में राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना।