भारत का अगस्त 2026 में सकल GST राजस्व ₹1.99 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो अगस्त 2025 की तुलना में 14.8% की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। यह मजबूत संग्रह मजबूत घरेलू खपत, बेहतर कर अनुपालन तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
📊 मुख्य तथ्य
- GST संग्रह: ₹1.99 लाख करोड़
- साल-दर-साल वृद्धि (YoY): 14.8%
- CGST: लगभग ₹35,000 करोड़
- SGST: लगभग ₹44,000 करोड़
- IGST: लगभग ₹95,000 करोड़
- उपकर (Cess): लगभग ₹25,000 करोड़
- GST लागू हुआ: 1 जुलाई 2017
- स्लोगन/अवधारणा: “एक राष्ट्र, एक कर” (One Nation, One Tax)
GST (वस्तु एवं सेवा कर) के बारे में
- लागू किया गया: 1 जुलाई 2017
- प्रकृति: यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने उत्पाद शुल्क (Excise Duty), सेवा कर (Service Tax), VAT आदि कई अलग-अलग करों का स्थान लिया।
- संरचना:
- CGST: अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- SGST: राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- IGST: अंतर्राज्यीय लेन-देन और आयात पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है।
- उद्देश्य: “एक राष्ट्र, एक कर” — कर व्यवस्था को सरल बनाना, करों के cascading effect (कर पर कर लगने की समस्या) को समाप्त करना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना।




