27 मई 2025 को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। नई समय सीमा अब 15 सितंबर 2025 है, जो पहले 31 जुलाई थी।
यह निर्णय ITR फॉर्म, सिस्टम अपग्रेड और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन से संबंधित मुद्दों में महत्वपूर्ण संशोधनों को समायोजित करने के लिए लिया गया था। CBDT ने कहा कि विस्तार का उद्देश्य एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करना और हितधारकों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।