केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में लागू हुई। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इसके कार्यान्वयन के लिए नियम जारी किए हैं, जिसमें कर्मचारियों की तीन श्रेणियाँ शामिल हैं:

  1. 1 अप्रैल, 2025 तक NPS के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी।
  2. 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।
  3. NPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 30 अप्रैल, 2025 को या उससे पहले नियमित या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से सेवानिवृत्त हुए हैं।

इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल हुए कर्मचारी NPS से UPS में स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं। पात्र कर्मचारी 1 अप्रैल से प्रोटीन सीआरए पोर्टल के माध्यम से नामांकन और दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को पेंशन का 60% प्राप्त होगा। यह योजना कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले लोगों के लिए प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है।

Scroll to Top