केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा ड्यूटी के लिए या नियमित सेना की सहायता के लिए बुलाने का अधिकार दिया है। यह अधिकार प्रादेशिक सेना नियम 1948 के तहत दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय की एक गजट अधिसूचना के अनुसार, प्रादेशिक सेना की 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 को दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी, अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) सहित कमांडों में शामिल किया गया है।
यह आदेश तीन साल की अवधि के लिए, 9 फरवरी, 2028 तक वैध है।