भारतीय रेल ने दिव्यांगजनों को ‘दिव्यांगजन कोच’ में यात्रा करने की अनुमति दी।

20 अप्रैल 2026 को, भारतीय रेलवे ने घोषणा की कि जिन दिव्यांगजनों (PwDs) के पास वैध UDID (यूनिक डिसेबिलिटी ID) कार्ड है, वे अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित अनारक्षित कोचों में यात्रा कर सकते हैं। वैध UDID या रियायत की पात्रता रखने वाले दिव्यांगजनों को bona fide (वास्तविक) यात्री माना जाएगा और उन्हें SLRD और LSLRD जैसे निर्धारित डिब्बों में जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उनके पास यात्रा करने का वैध अधिकार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुविधाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचें, अनाधिकृत यात्रियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी क्षेत्रीय रेलवे को इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिव्यांगजन कार्ड (EPICS) दिव्यांगजनों को यात्रा रियायतों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, और इसे एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

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