संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, जिसे 25 मार्च 2025 को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एनडीएमए और एसडीएमए) की दक्षता को बढ़ाना है।

मुख्य विशेषताएं:

  • एनडीएमए और एसडीएमए अब कार्यकारी समितियों की भूमिका को बदलते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजनाएँ तैयार करेंगे।
  • राज्य राजधानियों और नगर निगमों वाले शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आपदा डेटाबेस बनाया जाएगा।
Scroll to Top