सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 को अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को दिल्ली-एनसीआर के आश्रय गृहों में रखने का आदेश दिया गया था।
- अब अनुमति: आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ा जा सकता है।
- अपवाद: रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को आश्रय गृहों में ही रखा जाना चाहिए।
- सार्वजनिक भोजन पर प्रतिबंध: आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजन देना प्रतिबंधित है; इसके बजाय, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा प्रत्येक वार्ड में उनके लिए समर्पित भोजन स्थान बनाए जाएँगे।
- गोद लेना: पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी में आवेदन कर सकते हैं।