सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 (शांति बिल) भारत के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में एक बड़ा सुधार है, जो न्यूक्लियर पावर को देश के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन के एक मुख्य हिस्से के तौर पर स्थापित करता है। दिसंबर 2025 में संसद के दोनों सदनों से पास हुआ यह बिल एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 जैसे पुराने कानूनों की जगह लेता है।
2014 से भारत की न्यूक्लियर पावर क्षमता दोगुनी होने के बावजूद, यह अभी भी कुल एनर्जी मिक्स का एक छोटा हिस्सा है। शांति बिल का मकसद जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना है।
इस बिल की एक खास बात यह है कि यह न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है, जिससे प्राइवेट कंपनियाँ और जॉइंट वेंचर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, उनके मालिक हो सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं और उन्हें बंद कर सकते हैं। यह एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) को सुरक्षा निगरानी और लाइसेंसिंग को मजबूत करने के लिए कानूनी अधिकार देता है।
यह बिल सुरक्षा, जवाबदेही और मुआवजे के प्रावधानों को एक ही कानूनी ढांचे में लाता है, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निवेश आकर्षित करने के लिए जवाबदेही नियमों में सुधार करता है, और कुछ R&D गतिविधियों के लिए लाइसेंसिंग आसान करके रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है।
