24 मार्च 2026 को, गुजरात विधानसभा ने सात घंटे से अधिक चली लंबी बहस के बाद, बहुमत से ध्वनि मत के ज़रिए ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) बिल पारित कर दिया। राज्य द्वारा नियुक्त एक पैनल की रिपोर्ट जमा होने के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह बिल पेश किया था।
इसके साथ ही, उत्तराखंड (2024) के बाद गुजरात भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ को अपनाया है।
बिल के मुख्य प्रावधान
- धर्म की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार और ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के लिए एक समान कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है, साथ ही उन्हें समाप्त करने के प्रावधान भी शामिल करता है।
- बहुविवाह (एक से अधिक विवाह) पर रोक लगाता है; विवाह की अनुमति केवल तभी होगी जब दोनों में से किसी भी पक्ष का कोई जीवित जीवनसाथी न हो।
- यह कानून गुजरात के निवासियों पर लागू होगा, जिसमें राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
- यह कानून अनुसूचित जनजातियों (STs) और कुछ ऐसे समूहों पर लागू नहीं होगा जिनके पारंपरिक अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं।
